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वर्क परमिट (Work Permit)

Work Permit

एक वाक्य मेंएक आधिकारिक परमिट जो ग़ैर-सऊदी कर्मचारी को सऊदी अरब में किसी तय व्यवसाय के लिए काम करने देता है; यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी और नवीनीकृत होता है और इससे शुल्क और प्रवासी लेवी जुड़ी है।

सीधी बात

ग़ैर-सऊदी कर्मचारी क़ानूनी रूप से केवल उस व्यवसाय के नाम वैध वर्क परमिट से ही काम कर सकता है जिसके लिए वह काम करता है, और ऐसे पेशे के साथ जो उसके वास्तविक काम से मेल खाए।

अकाउंटेंट के लिए: परमिट जारी करने और नवीनीकरण की लागत और प्रवासी लेवी कर्मचारी की असली लागत का हिस्सा हैं। इन्हें Qiwa प्लेटफ़ॉर्म पर अपने व्यवसाय के खाते से कर्मचारी लागत कैलकुलेटर में डालें, और साल के लिए चुकाई गई रक़म को उसके महीनों पर बाँटें।

उदाहरण

एक कारख़ाने ने एक साथ दस मज़दूरों के वर्क परमिट नवीनीकृत किए; अकाउंटेंट ने रक़म को अग्रिम भुगतान व्यय के रूप में दर्ज किया, और पूरा साल नवीनीकरण के महीने पर डालने के बजाय हर महीने उसका हिस्सा डाला।

इसे इससे न मिलाएँ

इक़ामा (Iqama)वर्क परमिट किसी व्यवसाय के लिए काम की अनुमति देता है, और इक़ामा सऊदी अरब में वैध निवास का दस्तावेज़ है।